पटना – पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आरक्षण के मसले पर पटना हाईकोर्ट ने सूबे में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर लगभग रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों पर हो रहे मतदान को रोकने को कहा है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा था कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा कुल सीटों का 50% की सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और एस. कुमार की बेंच ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बिहार में पालन नहीं किया गया। पटना हाईकोर्ट ने आगे कहा कि नगर निकाय चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है, जिसने अपने संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया।