सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को मोरबी पुल हादसे पर सुनवाई के दौरान इसे भारी त्रासदी बताया। साथ ही गुजरात हाई कोर्ट से मोरबी पुल ढहने की घटना को लेकर चल रही जांच पर समय-समय पर निगरानी करने को कहा। आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कई आदेश पारित किये हैं। ऐसे में वह याचिकाओं पर फिलहाल सुनवाई नहीं करेगी। बताते चलें कि इस घटना में 140 से अधिक लोगों की मौत हो गयी थी।