झारखंड में नहीं रुकेगा पंचायत चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की चुनाव रद्द कराने की याचिका

दिल्ली: झारखंड राज्य में पंचायत चुनाव को रद्द कराने को लेकर दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।  पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर आजसू पार्टी के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव रद्द कराने की याचिका दायर की थी। इनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अभिजीत मणि त्रिपाठी और अधिवक्ता राहुल कुमार ने पक्ष रखा था।  वहीं सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल ने झारखंड सरकार का पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब झारखंड में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले चुनाव के पूर्व ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया शुरू की जाये।  वर्तमान में चुनाव तिथि घोषित हो चुकी है और   चुनाव प्रक्रिया जारी है।  ऐसे में अब याचिका निष्प्रभावी हो गई  इसे ख़ारिज किया जाता है।  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में एक बार फिर पंचायत चुनाव को लेकर तैयरियों शुरू हो गई है।

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