ईडब्लूएस कोटा संविधान के खिलाफ नहीं – जस्टिस माहेश्वरी

ईडब्लूएस आरक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। पांच जजों की बेंच ने ईडब्लूएस आरक्षण मामले में फैसला दिया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि ईडब्लूएस कोटा संविधान के खिलाफ नहीं है। बता दें कि संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को बरकरार रखते हुए आरक्षण के पक्ष में निर्णय दिया है। जो सामान्य वर्ग के बीच 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान करता है। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *